ट्रैफिक चालान का निपटारा अब स्थाई लोक अदालत से, वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत

ट्रैफिक चालान का निपटारा अब स्थाई लोक अदालत से, वाहन मालिकों को मिलेगी बड़ी राहत
दरभंगा में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है. अब स्थाई लोक अदालत के माध्यम से वाहन चालकों को कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मुक्ति मिलेगी और चालानों का तुरंत समाधान होगा.
Traffic Challan Darbhanga: जिले में ट्रैफिक चालान से संबंधित सुलहयोग्य मामलों के शीघ्र निपटारे को लेकर एक नई और बेहद सुगम व्यवस्था शुरू की गई है. अब ऐसे मामलों का निपटारा जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय परिसर में स्थित स्थाई लोक अदालत द्वारा किया जायेगा. उच्च न्यायालय पटना द्वारा 23 जून 2026 को पारित किए गए ऐतिहासिक निर्णय के आलोक में शनिवार को मध्यस्थता भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यातायात चालानों से जुड़े लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए इस नई व्यवस्था को धरातल पर उतारा जाएगा.
मध्यस्थता भवन में प्राधिकार के सचिव ने किया बैठक का संचालन
इस उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन स्थाई लोक अदालत के पीठासीन पदाधिकारी की अध्यक्षता और जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव आरती कुमारी के कुशल संचालन में हुआ. बैठक में मुख्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया कि यातायात चालान के मामलों को कोर्ट-कचहरी के चक्करों से दूर रखकर तुरंत सुलझाया जा सके. इसके लिए संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी, यातायात पुलिस विभाग और वाहन हितधारकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जायेगा ताकि आम लोगों को इस नई प्रक्रिया का लाभ आसानी से मिल सके.
ट्रैफिक डीएसपी और एडीटीओ संग कार्य निष्पादन पर हुआ मंथन
पटना उच्च न्यायालय के आदेश का त्वरित संज्ञान लेते हुए विभाग ने इसके त्वरित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार कर ली है. बैठक में मौजूद ट्रैफिक डीएसपी प्रकाश कुमार, एडीटीओ रवि आर्या और एमवीआई सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी के साथ उच्च न्यायालय के आदेश के विभिन्न बिंदुओं पर गहन विमर्श किया गया. अधिकारियों ने इस नई व्यवस्था के तहत फाइलों के निष्पादन और चालान जमा करने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने पर जोर दिया ताकि समय और श्रम दोनों की बचत की जा सके.
वाहन चालकों को मुकदमों से मिलेगी तुरंत मुक्ति
इस नई व्यवस्था के लागू होने से दरभंगा के हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी, जिनके चालान लंबे समय से पेंडिंग हैं. अब वे स्थाई लोक अदालत के माध्यम से कानूनी उलझनों से बचते हुए अपने मामलों का ऑन-द-स्पॉट निपटारा करा सकेंगे. प्रशासन ने साफ किया है कि इसके सुचारू संचालन के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही इसकी नियमित सुनवाई की तिथियां भी घोषित कर दी जाएंगी.
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