Darbhanga News: नाबालिग के अपहरण को लेकर दोषी को तीन साल का कारावास
Updated at : 23 Apr 2025 10:27 PM (IST)
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Darbhanga News:पचगछिया निवासी दिलीप पासवान के पुत्र सचिन कुमार पासवान को तीन वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
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Darbhanga News: दरभंगा. पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार की अदालत ने एक नाबालिग के अपहरण मामले में लहेरियासराय थाना क्षेत्र के पचगछिया निवासी दिलीप पासवान के पुत्र सचिन कुमार पासवान को तीन वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले का संचालन कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बताया कि 13 सितम्बर को नाबालिग पीड़िता को मुदालह सचिन कुमार पासवान बहला- फुसलाकर ले गया और शादी कर ली. शादी करके आरा में रहने लगा. आरोप है कि वह नाबालिग को पिता से रुपया मांग कर लाने को कहा. पीड़िता अपने घर लौट गई. कथित अपहरण की घटना को लेकर पीड़िता के परिवार ने लहेरियासराय थाना में 14 सितम्बर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई. साक्षियों के बयान और प्रस्तुत प्रदर्श के आलोक में बुधवार को अदालत ने सचिन कुमार पासवान को भादवि की धारा 363 में तीन वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड, 366 भादवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास पांच हजार रुपया अर्थदंड, 354 (ए), भादवि में तीन वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड, 506 भादवि में दो वर्ष कारावास एवं पांच हजार रुपया अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 12 में तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. सभी सजा साथ- साथ चलेगी.
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