दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई नाबालिग, आरोपी का हुआ DNA मिलान, बच्चे के जन्म के बाद मामला बढ़ा
पीड़ित महिला (सांकेतिक तस्वीर)
नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दरभंगा पॉक्सो अदालत ने अनिरुद्ध मंडल को दोषी करार दिया है. नवजात और आरोपी के डीएनए मिलान को अदालत ने महत्वपूर्ण साक्ष्य माना. अब 25 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी.
दरभंगा क्राइम: पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश सुलेखा झा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में भालपट्टी गांव निवासी अनिरुद्ध मंडल को दोषी करार दिया है. मामले में पीड़िता के गर्भवती होने के बाद नवजात के डीएनए और आरोपी के डीएनए का मिलान हुआ था. अदालत में पेश गवाही और डीएनए रिपोर्ट दोष सिद्ध करने में महत्वपूर्ण साबित हुई.
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सात लोगों ने दी गवाही
मामले में महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात लोगों की गवाही करायी गयी. विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पराजित ने अभियोजन का संचालन किया. उभय पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने अनिरुद्ध मंडल को दोषी पाया.
दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई थी नाबालिग
जानकारी के अनुसार, नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. इसके बाद वह गर्भवती हो गयी. संतान के जन्म के बाद कराये गये डीएनए परीक्षण में नवजात शिशु और आरोपी के डीएनए का मिलान हुआ. इस वैज्ञानिक साक्ष्य के साथ गवाहों के बयान ने मामले में आरोपी के खिलाफ अभियोजन के पक्ष को मजबूती दी.
धारा 376(2) और पॉक्सो एक्ट में दोषी
विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत अनिरुद्ध मंडल को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषसिद्धि के बाद अब सजा की अवधि निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की है.
25 अगस्त को होगी सजा के बिंदु पर सुनवाई
अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई और सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए 25 अगस्त की तारीख तय की है. अब उस दिन अदालत यह तय करेगी कि दोषी को कितनी सजा दी जाए. मामले में डीएनए जांच को महत्वपूर्ण साक्ष्य के तौर पर देखा गया है.
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