सीएम, सीएम साइंस, एमआरएम, मिल्लत एवं चंदौना कॉलेज में छात्रों से अवैध वसूली

Updated at : 29 Jun 2024 10:43 PM (IST)
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सीएम, सीएम साइंस, एमआरएम, मिल्लत एवं चंदौना कॉलेज में छात्रों से अवैध वसूली

राशि ऐंठने वाले आधे दर्जन काॅलेजों के प्रधानाचार्यो से कारण पृच्छा किया है.

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दरभंगा. लनामिवि ने स्नातक प्रथम सेमेस्टर (सत्र 2024-28) में निःशुल्क कोटि के छात्रों से नामांकन के दौरान न्यायादेश, राज्यादेश एवं विश्वविद्यालय आदेश के बावजूद राशि ऐंठने वाले आधे दर्जन काॅलेजों के प्रधानाचार्यो से कारण पृच्छा किया है. कहा है कि निःशुल्क कोटि के छात्र छात्राओं से वसूली गयी राशि वापस करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब दें. कारण पृच्छा पत्र डीएसडब्ल्यू प्रो. विजय कुमार यादव ने शनिवार को जारी किया है. आदेश विरुद्ध जिन कॉलेजों के प्रधानाचार्य ने राशि उगाही की है, उसमें सीएम साइंस कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज प्रो. दिलीप कुमार चौधरी, सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ मुश्ताक अहमद, आरके कॉलेज मधुबनी के प्रधानाचार्य डॉ अनिल कुमार मंडल, मिल्लत कॉलेज के प्रोफेसर इंचार्ज प्रो. इफ्तेखार अहमद, एमआरएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ श्याम चंद्र गुप्त, एमकेएस कॉलेज चंदौना के प्रोफेसर इंचार्ज डॉ चंदेश्वर प्रसाद शामिल हैं. विवि की ओर से इन प्रधानाचार्यों को जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न छात्र संगठनों से शिकायत प्राप्त हुई है कि आपके कॉलेज द्वारा अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं सभी कोटि की छात्राओं से नामांकन के समय शुल्क लिया जा रहा है, जो अवैध है. इस संबंध में आपको पूर्व में ही कई पत्रों द्वारा निर्देशित किया जा चुका है, कि इस कोटि के छात्र-छात्राओं से नामांकन के समय किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना है. चेतावनी भी दी गई थी कि यदि नामांकन के समय शुल्क लेते हैं, तो प्रधानाचार्य के विरूद्ध नियमानुकूल अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी. निर्देश के बाद भी आप सभी के कॉलेजों द्वारा इन सभी कोटि के छात्र छात्राओं से नामांकन के समय शुल्क लेना राज्य सरकार, न्यायादेश एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए आपके विरुद्ध क्यों न विधिसम्मत कार्रवाई की जाय. पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर कार्यालय में स्पष्टीकरण उपलब्ध करायें. साथ ही बिना किसी प्रकार का शुल्क लिये नामांकन लिया जाय. जिनसे शुल्क लिया गया है, उन्हें पैसा वापस कर विश्वविद्यालय को सूचित करें.

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