Darbhanga News: स्कूल भवन अवशेष को नियम विरुद्ध अपने चहेते को कम राशि में देना पड़ा भारी

Edited by PRABHAT KUMAR
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Darbhanga News:मध्य विद्यालय अमैठी के पुराने भवन को तोड़ने व उसके अवशेष की खुली निविदा में नियम की अनदेखी करना एचएम व बीइओ को मंहगा पड़ गया.

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Darbhanga News: बेनीपुर. मध्य विद्यालय अमैठी के पुराने भवन को तोड़ने व उसके अवशेष की खुली निविदा में नियम की अनदेखी करना एचएम व बीइओ को मंहगा पड़ गया. इसे लेकर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने एचएम दुर्गानन्द राम व बीइओ इंदु सिन्हा को दोषी करार देते हुए दोनों पर नियमानुकुल कार्रवाई के लिए डीइओ को आदेश दिया है. विदित हो कि मध्य विद्यालय अमैठी को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किए जाने तथा माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण के नाम पर एक पुराने भवन सहित दो मंजिला नवनिर्मित भवन की सभी सामग्री के लिए विद्यालय समिति द्वारा विधिवत विज्ञापन प्रकाशित किया गया था. विभागीय स्तर पर भवन का 90 हजार मूल्य निर्धारित किया गया. निर्धारित तिथि को निविदा में 35 लोगों ने भाग लिया. इसमें तीन लोगों ने क्रमशः एक लाख 81 हजार, एक लाख 80 हजार व एक लाख 65 हजार की बोली लगायी. नियमानुसार उसी दिन प्रथम बोली वालों से पूरी राशि लेकर इसका निष्पादन करना था, लेकिन एचएम ने इसे तत्काल टाल दिया. कुछ दिनों बाद कागजी खानापूरी करते हुए उन्होंने अपने चहेते गोपाल झा के नाम 36वें क्रमांक पर अंकित कर मात्र 96 हजार में दोनों भवन का इकरार कर दिया. इसे लेकर ग्रामीण संतोष झा ने बीइओ से शिकायत की. बीइओ ने गंभीरता से लेते हुए भवन तोड़ने पर 25 जनवरी को रोक लगा दी. इसके एक सप्ताह बाद पुनः बीइओ ने एचएम द्वारा की गयी प्रक्रिया को सही करार देते हुए 31 जनवरी को पत्र जारी कर भवन को तोड़ने का आदेश दे दिया. इसके विरुद्ध संतोष झा ने एक फरवरी को अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी की अदालत में मामला दर्ज कराया. लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने एचएम व बीइओ द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर सभी बिंदुओं की जांच की. इस दौरान एचएम द्वारा की गयी प्रक्रिया को गलत करारते हुए पूरे प्रकरण में एचएम व बीइओ की संलिप्तता होने व सरकारी राशि गबन का आरोप लगाकर दोनों पर नियमानुकुल कार्रवाई कर सूचित करने का आदेश दिया है.

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