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Darbhanga :शराब तस्करी के मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा

Updated at : 27 Jun 2025 11:06 PM (IST)
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Darbhanga :शराब तस्करी के मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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दरभंगा. उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वितीय रविशंकर कुमार की अदालत ने सिमरी थाना क्षेत्र के माधोपुर बनौली गांव निवासी उपेंद्र पासवान के पुत्र कृष्ण कुमार पासवान को शराब तस्करी के मामले में पांच वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. अदालत ने विगत 18 जुलाई को अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निर्धारित की थी. मामले में अभियोजन पक्ष का संचालन कर रहे उत्पाद अधिनियम के स्पेशल एपीपी हेमंत कुमार ने बताया कि साल 2020 में विश्वविद्यालय थाना की पुलिस ने कृष्ण कुमार पासवान को सवा दो लीटर विदेशी शराब के साथ रंगे हाथ घटनास्थल से गिरफ्तार किया था. मामले में पुलिस के बयान पर आरोपित के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अदालत में मामले का विचारण जीओ वाद सं.- 101/2020 के तहत चल रहा था. अदालत में 21 जनवरी 2020 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में चार लोगों की गवाही कराई गई थी. विगत 18 जून को अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (ए) में दोषी घोषित करते हुए जेल भेज दिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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