Darbhanga News: दो बच्चों की हत्या मामले में पिता को अदालत ने ठहराया दोषी

Published by : PRABHAT KUMAR Updated At : 09 Oct 2025 9:59 PM

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Darbhanga News:दो बच्चे की हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम आदि देव की अदालत ने सोनकी थाना क्षेत्र के बासुदेवपुर निवासी आरोपित पिता दीपनारायण यादव को दोषी पाया है.

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Darbhanga News: दरभंगा. दो बच्चे की हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दशम आदि देव की अदालत ने सोनकी थाना क्षेत्र के बासुदेवपुर निवासी आरोपित पिता दीपनारायण यादव को दोषी पाया है. अदालत ने सजा अवधि के निर्धारण की बिंदु पर सुनवाई और निर्णय के लिए 15 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. अदालत ने आरोपित पिता को पांच वर्षीय पुत्री काजल और दो वर्षीय पुत्र शिवम की निर्मम हत्या और पत्नी से दहेज मांगने के आरोप में भादवि की धारा 302 और 498 (ए) में दोषी पाया है. लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि चार मई 2020 की सुबह आरोपित ने घर में बिजली के तार से करंट लगाकर दोनों बच्चों की हत्या कर दी. मासूमों को बचाने गयी मां सह सूचिका कंचन को भी करेंट लगाकर मारना चाहा. इस इस संबंध में कंचन कुमारी ने थाना में आवेदन देकर पति दीपनारायण यादव और ससुर उपेंद्र यादव के विरुद्ध बदसुरत कहकर प्रताड़ित करने और पांच वर्षीय पुत्री काजल तथा दो वर्षीय पुत्र शिवम की हत्या करंट लगाकर कर देने तथा बचाने के दौरान उसको भी करंट लगाकर हत्या के प्रयास की बहादुरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामला अदालत में सत्रवाद संख्या- 105/2020 के तहत चल रहा है. अभियोजन पक्ष से एपीपी बबिता कुमारी और अशोक भगत ने आठ लोगों की गवाही कराई.

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