Darbhanga News: घनश्यामपुर. घनश्यामपुर नगर पंचायत के वार्ड छह स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 24 पर रविवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. अध्यक्षता पैनल अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद यादव ने की. इसमें वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, भ्रूण हत्या, बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना, निःशुल्क विधिक सेवा, राष्ट्रीय लोक अदालत सहित कई कानूनी जानकारी दी गयी. पैनल अधिवक्ता यादव ने बताया कि बुजुर्ग व जीवन-यापन करने में असमर्थ माता-पिता का भरण-पोषण करना पुत्र या पुत्री का कानूनी दायित्व है. पीड़ित माता-पिता या तो अनुमंडल पदाधिकारी अथवा सक्षम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में भरण-पोषण की मांग के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि आपराधिक घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति बिहार पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं प्राधिकार सहायक कुमार गौरव ने 13 सितंबर को बिरौल न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी. मौके पर पीएलवी विजय कुमार महतो, आंगनबाड़ी सेविका नीतू कुमारी, राघव देवी, मनि देवी, नीलम देवी, उषा देवी, जीवछ झा, कैलाश झा, अंजली कुमारी आदि मौजूद थी.
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