Darbhanga News: डीएमसीएच अधीक्षक एवं सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट

Published by : PRABHAT KUMAR Updated At : 23 Aug 2025 10:29 PM

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Darbhanga News:डीएमसीएच अधीक्षक के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट बेंता थानाध्यक्ष को भेजकर 28 अगस्त या उससे पहले अदालत में कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है.

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Darbhanga News: दरभंगा. प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने न्यायिक आदेश का अनुपालन नहीं करने को लेकर एक मामले में डीएमसीएच अधीक्षक और दूसरे मामले में सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. डीएमसीएच अधीक्षक के विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट बेंता थानाध्यक्ष को भेजकर 28 अगस्त या उससे पहले अदालत में कार्यान्वयन प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है. बताया जाता है कि काराधीन अभियुक्तों की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त को पत्र भेजकर पीड़ित के जख्म प्रतिवेदन की मांग अदालत ने डीएमसीएच अधीक्षक से की थी. शनिवार को बहेड़ी थाना कांड संख्या- 249/2025 के आरोपित की ओर से संस्थित नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायिक आदेश के बावजूद जख्म जांच प्रतिवेदन नहीं भेजने तथा नहीं भेजे जाने का कारण भी नहीं बताने के मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया. अदालत ने डीएमसीएच अधीक्षक के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया.

कांड के अनुसंधानक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड

वहीं एक दूसरे मामले में सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कोर्ट ने आदेश दिया है. जख्म प्रतिवेदन की प्रत्याशा में काराधीन पांच आरोपियों की जमानत याचिका विगत 01 जुलाई से लंबित है. सिंहवाड़ा थाना कांड सं.133/2025 में काराधीन आरोपितों की ओर से न्यायालय में दाखिल नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के लिए न्यायालय के लगातार निर्देश के बावजूद थाना से कांड दैनिकी उपस्थापित नहीं की गयी. अनुसंधानक द्वारा केस डायरी भेजने की प्रत्याशा में गत दो जुलाई से जमानत याचिका की सुनवाई लंबित है. अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कांड के अनुसंधानक पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जबकि सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इसका कार्यान्वयन एसएसपी को करना है. अदालत ने इस मामले में एक सितंबर या उससे पहले कांड दैनिकी न्यायालय में समर्पित करने का आदेश दिया है.

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