Darbhanga News: नगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Updated at : 03 Jun 2025 10:13 PM (IST)
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Darbhanga News: नगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Darbhanga News:अदालत ने विगत शुक्रवार को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी.

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Darbhanga News: दरभंगा. हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार पांडे की अदालत ने मंगलवार को नगर थाना क्षेत्र के मिश्रटोला निवासी अरुण राय के पुत्र विपिन राय को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपया अर्थदंड एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में तीन वर्ष कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोनो सजा साथ- साथ चलेगी. अदालत ने विगत शुक्रवार को दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए मंगलवार की तिथि निर्धारित की थी. मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक विष्णु कांत चौधरी ने बहस किया. दोषी घटना के समय से ही न्यायिक हिरासत में है.

नाग मंदिर के निकट गोली मार कर दी थी सुनील की हत्या

अपर लोक अभियोजक के अनुसार घटना के संबंध में मृतक सुनील कुमार राय के पिता सह मिश्रटोला नाग मन्दिर निवासी राम प्रकाश राय ने 30 दिसंबर 2018 को डीएमसीएच में बेंता पुलिस के समक्ष बयान दिया था. आरोप लगाया था कि उसका बेटा सुनील कुमार राय बाजार समिति में काम करता था और वह नाग मंदिर के निकट चाय की दुकान चलाता था. घटना के दिन रात नौ बजे सुनील कुमार राय दुकान पर आया और रात होने के कारण पिता से दुकान बंद कर देने को कहा. उसी समय आरोपित विपिन राय, चंदन राय, अमर कुमार, सुरेंद्र राय सहित 11 आदमी दुकान पर आए और पुराने विवाद को लेकर सुनील कुमार राय को भला बुरा कहने लगे. जब सुनील नाग मंदिर के निकट पहुंचा तो विपिन अपने सहयोगी मो. आरजू से रिवाल्वर लेकर सुनील के सिर में गोली मार दी. सुनील को इलाज के लिए डीएमसीएच ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसे लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में तीन अन्य आरोपियों के विरुद्ध अलग मुकदमा चल रहा है.

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