राज्य चुनाव आयोग का निर्देश ही आचार संहिता

Published at :22 Apr 2016 6:51 AM (IST)
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राज्य चुनाव आयोग का निर्देश ही आचार संहिता

मनीगाछी : प्रखंड मुख्यालय परिसर में गुरुवार को आदर्श आचार संहिता एमसीसी को सही ढंग से लागू करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें जिप, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति के अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गयी और इसके अक्षरश: पालन का निर्देश दिया गया. जिला नोडल पदाधिकारी जेड हसन […]

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मनीगाछी : प्रखंड मुख्यालय परिसर में गुरुवार को आदर्श आचार संहिता एमसीसी को सही ढंग से लागू करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें जिप, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति के अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गयी और इसके अक्षरश: पालन का निर्देश दिया गया. जिला नोडल पदाधिकारी जेड हसन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश ही आचार संहिता है.

जो पंचायत चुनाव की अधि सूचना जारी होने से लेकर मतगणना तक लागू होता है. जो अभ्यर्थी, मतदाता एवं सभी सरकारी पदाधिकारी पर भी समान रूप से लागू होता है. प्रचार, कार्यालय, वाहन, माइक, सभा, जुलूस आदि के संबंध में श्री हसन ने विस्तार से बताया ताकि कोई भी उम्मीदवार इसका उल्लंघन नहीं करें. इन सभी के लिए पूर्व से अनुमति लेने को आवश्यक बताया. वहीं कहा कि अनुमति प्राप्त वाहन भी सड़क,

हाट-बाजार में लोगों को बाधा नहीं पहंुचा सकता. अगर ऐसा करता पाया गया तो वह भी आदर्श आचार संहिता उल्लंघन माना जाएगा. संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ समुचित कार्रवाई की जाएगी. बाद में डीडीसी विवेकानंद झा ने शराब नहीं पीने की उपस्थित लोगों से शपथ दिलायी. अपने सम्बोधन में उन्होने बताया कि हम एमसीसी का बात बताकर लोगों को डराने नहीं आए हैं, बल्कि स्वच्छ एवं शांतिपूर्वक मतदान हो इसके लिए प्रयास करने आये हैं. इस दौरान सदर अनुमंडलाधिकारी गजेंन्द्र प्रसाद सिंह, बीडीओ सुभाष कुमार, सीओ भाष्कर कुमार मंडल,थानाध्यक्ष संजय कुमार, रंजन कुमार, विपिन कुमार, सकतपुर थानाध्यक्ष रमेश शर्मा, बीइओ कृष्ण कुमार, पीओ अमरेंंद्र कुमार सहित सैकड़ों उम्मीदवार उपस्थित थे.

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