मारपीट मामले में चार दोषी फरार दरभंगा . मारपीट व गाली गलौज के एक मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. बुधवारको प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राकेश की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए भादवि की धारा 447, 427 व 323 में दोषी करार दिया. दोषियों को बहादुरपुर थाना क्षेत्र में वेदीपट्टी गांव के कामेश्वर दास, विनोद दास, महेशवर दास तथा बालो दास शामिल है. इनके विरुद्ध इसी गांव के सुरेंद्र दास ने वर्ष 2002 के 22 अगस्त की सुबह दरवाजे पर आकर मारपीट कर जख्मी करने तथा गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए बहादुरपुर थाना में 167/02 कांड अंकित कराया था. इसी मामले में अदालत मे यह फैसला सुनाया .
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मारपीट मामले में चार दोषी फरार
मारपीट मामले में चार दोषी फरार दरभंगा . मारपीट व गाली गलौज के एक मामले में अदालत ने चार अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. बुधवारको प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राकेश की अदालत में मामले की सुनवाई करते हुए भादवि की धारा 447, 427 व 323 में दोषी करार दिया. दोषियों को बहादुरपुर […]
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