लनामिवि प्रकरण में रोहित की जमानत याचिका खारिज

Published at :13 Jan 2016 8:30 PM (IST)
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लनामिवि प्रकरण में रोहित की जमानत याचिका खारिज

लनामिवि प्रकरण में रोहित की जमानत याचिका खारिजदरभंगा. लनामिवि प्रकरण में गिरफ्तार रोहित कुमार की जमानत याचिका बुधवार को अदालत ने खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार विवि के संयुक्त विधि पदाधिकारी विजय कुमार पराजित के साथ सरकारी काम में व्यवधान डालने एवं भयादोहन करने के मामले में आरोपित कराधीन रोहित कुमार की जमानत याचिका […]

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लनामिवि प्रकरण में रोहित की जमानत याचिका खारिजदरभंगा. लनामिवि प्रकरण में गिरफ्तार रोहित कुमार की जमानत याचिका बुधवार को अदालत ने खारिज कर दी. जानकारी के अनुसार विवि के संयुक्त विधि पदाधिकारी विजय कुमार पराजित के साथ सरकारी काम में व्यवधान डालने एवं भयादोहन करने के मामले में आरोपित कराधीन रोहित कुमार की जमानत याचिका प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी केके पांडेय की अदालत ने खारिज कर दी. बताया जाता है कि संयुक्त विधि पदाधिकारी श्री पराजित ने 23 मई 2014 को विवि थाना में इसके खिलाफ 101/14 कांड अंकित कराते हुए आरोप लगाया था कि उसने मोबाइल से फोन से सूचक को धमकी दी थी कि पटना उच्च न्यायालय में चल रहे एक मामले में ऐसा प्रतिवेदन विश्वविद्यालय की ओर से तैयार करने को कहा जिससे जहीर आलम टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बंद हो जाय. यह बात नहीं मानने पर उसने श्री पराजित के साथ गाली-गलौज की. सरकारी काम में बाधा भी डाला. इसको लेकर कोर्ट से उसके विरूद्ध वारंट जारी था. इसी बीच गत पांच जनवरी को लनामिवि में छात्र आंदोलन के तहत रोहित के खिलाफ 4/16 कांड के आलोक में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद श्री पराजित के अधिवक्ता संजीव कुमार कुंवर ने न्यायालय में आवेदन देकर 101/14 में रिमांड करने का कोर्ट से आग्रह किया. इधर अभियुक्त ने जमानत की याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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