पोस्टल बैलेट से मतदान 25 से

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पोस्टल बैलेट से मतदान 25 से 25 से 30 तक प्लस टू सफी मुस्लिम हाई स्कूल परिसर मेंदरभंगा. पोस्टल बैलेट से मतदान करनेवाले कर्मियों के लिए 25 से 30 अक्टूबर तक बैलेट पेपर उपलब्ध कराये जायेंगे. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी सेवारत मतदाताओं एवं चुनाव कार्य में लगे हुए कर्मी, पुलिस कर्मी आदि […]

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पोस्टल बैलेट से मतदान 25 से 25 से 30 तक प्लस टू सफी मुस्लिम हाई स्कूल परिसर मेंदरभंगा. पोस्टल बैलेट से मतदान करनेवाले कर्मियों के लिए 25 से 30 अक्टूबर तक बैलेट पेपर उपलब्ध कराये जायेंगे. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी सेवारत मतदाताओं एवं चुनाव कार्य में लगे हुए कर्मी, पुलिस कर्मी आदि को डाक मतपत्र (पोस्टल बैलेट) उपलब्ध कराया जायेगा. यह कार्य जिलास्तर पर गठित पोस्टल बैलेट पेपर कोषांग के द्वारा संपादित किया जाना है. कोषांग के नोडेल पदाधिकारी सह डीआरडीए निदेशक नेसार अहमद इस कार्य की देखरेख कर रहे है.बनाया गया फैसिलीटेशन सेंटरपोस्टल बैलेट से वोटिंग एवं डिस्पैच को लेकर प्लस टू सफी मुस्लिम हाई स्कूल प्रांगण में 25-30 अक्टूबर तक फैसिलीटेशन सेंटर बनाया गया है. कोषांग की ओर से प्लस टू सफी मुस्लिम हाई स्कूल में सहायक नोडेल पदाधिकारी सह राष्ट्रीय बचत पदाधिकारी श्याम किशोर प्रसाद को तथा पुलिस लाइन में एसएफसी के प्रबंधक मो. बलागुद्दीन को प्रभारी के रुप में तैनात किया गया है. संबंधित आरओ तैनात करेंगे एआर कोपोस्टल बैलेट निर्गत करने के लिए फैसिलीटेशन सेंटर पर संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ निर्वाची पदाधिकारी एआरओ (सहायक निर्वाची पदाधिकारी) और कर्मियों की तैनाती करेंगे. 25 से 30 तक प्रतिदिन रखा जायेगा ड्रॉप बॉक्ससेवारत कर्मियों और चुनावी ड्यूटी में लगाये गये मतदान कर्मियों के मतदान को प्रतिदिन पोस्टल बैलेट पेपर एआरओ उपलब्ध करायेंगे. प्रतिदिन प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्त्ता एवं एआरओ के समक्ष फैसिलीटेशन सेंटर के प्रभारी प्रत्येक दिन मतदान के पूर्व ड्रॉप बाक्स खाली दिखाकर वीडियोग्राफी कराने के बाद सील करेंगे. इसके बाद प्रतिनियुक्त कर्मी बैलेट पेपर वितरित करेेंगे. बैलेट पेपर दिये जाने की इंट्री रजिस्टर में होगी. मतदान समाप्ति के बाद पुन: ड्रॉप बाक्स को खोलकर विधानसभा वार बंडल बनाकर वीडियोग्राफी कराते हुए बंडल पर विधानसभा का नाम, फैसिलीटेशन सेंटर का नाम, तारीख, कुल प्राप्त मतपत्र का लिफाफों की संख्या अंकित कर अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता एवं सहायक निर्वाचक पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराकर एआरओ को सौंप देंगे. जिसे स्ट्रांग रुम में सभी निर्वाची अभिकर्त्ता की मौजूदगी में सील किया जायेगा. 24 घंटे में छपेगा बैलेट पेपरपोस्टल बैलेट पेपर अभ्यर्थी के नाम वापसी तिथि के बाद 24 घंटे में छपकर निर्वाची पदाधिकारी को हस्तगत कराया जायेगा. मुद्रण के पश्चात अगले 24 घंटे के भीतर डाक विभाग से समन्वय कर सभी सेवारत मतदाता को निर्वाची पदाधिकारी भेजा जायेगा. जिला से बाहर के सेवारत मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर डिस्पैच के बाद अगले 24 घंटे के भीतर डाक विभाग उपलब्ध करायेगा. इसकी जिम्मेवारी डाक विभाग की होगी. सहायक नोडेल पदाधिकारी के मुताबिक डाक मतपत्र भेजने के उसे मतगणना के पूर्व संबंधित विधान सभा क्षेत्र के आरओ को लौटाना अनिवार्य होगा.

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