बीमा नहीं कराया, तो वाहन को बेच कर वसूला जायेगा मुआवजा
Updated at : 01 Sep 2019 5:46 AM (IST)
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दरभंगा : एक सितंबर के बाद बिना बीमा वाले वाहन से कोई हादसा हुआ तो गाड़ी बेच कर मुआवजा वसूला जाएगा. नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा. चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय तीन सालों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है. दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल तक […]
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दरभंगा : एक सितंबर के बाद बिना बीमा वाले वाहन से कोई हादसा हुआ तो गाड़ी बेच कर मुआवजा वसूला जाएगा. नये वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा. चार पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराते समय तीन सालों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है. दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल तक के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य किया गया है.
कबाड़ में वाहन बेचने से पहले आरसी लेना अनिवार्य : पुराने या दुर्घटना में कबाड़ हो चुके वाहन को नष्ट करने से पहले उसका आरसी (निबंधन प्रमाण पत्र) रद्द कराना होगा. इसके बाद ही बीमा क्लेम दावेदार को मिलेगा. इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी बीमा धारकों को गाइड लाइन जारी कर दिया है. बता दें कि नये प्रावधान में इस अधिनियम पर इसलिए अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि बेचे गये वाहनों के इंजन व चेचिस नंबर की चोरी कर इससे नकली दस्तावेज बनाए जाते थे. ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति के नाम पर वाहन का पंजीकरण रहता था, वह मुश्किल में पड़ जाता है.
शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ाये तो भरना होगा 10 हजार रुपये दंड
शराब पीकर व्यावसायिक या सवारी गाड़ी चलाते पहली बार पकड़े जाने पर अब 10 हजार रुपये जुर्माना और छह महीने जेल की सजा मिलेगी. दूसरी बार पकड़े जाने पर 15 हजार रुपये जुर्माना एवं दो साल की जेल का प्रावधान किया गया है. पहले दो हजार रुपये जुर्माना के साथ छह महीने की जेल. दूसरी बार पकड़े जाने पर तीन हजार जुर्माना और दो साल जेल का प्रावधान था.
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