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सेवा में लापरवाही व त्रुटि को ले एक लाख दो हजार परिवादी को भुगतान का आदेश

Updated at : 12 Jul 2019 2:35 AM (IST)
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सेवा में लापरवाही व त्रुटि को ले एक लाख दो हजार परिवादी को भुगतान का आदेश

दरभंगा : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष सर्वजीत ने एक मामले में आइसीआइसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में लापरवाही व त्रुटि के कारण एक लाख दो हजार रुपये परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता शशिनाथ सिंह ने 2013 में अपने अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र के […]

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दरभंगा : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम के अध्यक्ष सर्वजीत ने एक मामले में आइसीआइसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सेवा में लापरवाही व त्रुटि के कारण एक लाख दो हजार रुपये परिवादी को भुगतान करने का आदेश दिया है. प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ता शशिनाथ सिंह ने 2013 में अपने अधिवक्ता अजय कुमार मिश्र के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता वाद संख्या 17/2013 दर्ज कराया था.

फोरम ने मामले में सुनवाई के पश्चात आवेदक के शपथ पर बयान एवं दाखिल दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित किया. अध्यक्ष सर्वजीत, सदस्या डॉ माला सिन्हा एवं सदस्य रविंद्र कुमार ने मामले में आदेश पारित करते हुए कहा है कि स्पष्ट होता है कि आवेदक शशिनाथ सिंह की मोटरसाइकिल बीआर 7 एच 8797 की चोरी हो गई थी. इसका प्राथमिकी उन्होंने बहादुरपुर थाना में 357/2010 दर्ज करायी थी. मोटरसाइकिल की चोरी बीमा अवधि के दौरान की गई थी.

उपभोक्ता ने बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत की. कंपनी द्वारा मांगे गए सभी कागजात भी सही समय पर जमा किया था. फिर भी बीमा कंपनी के द्वारा भुगतान नहीं किया गया. फोरम ने मोटरसाइकिल की बीमा धनराशि 47 हजार, शिकायतकर्ता को मानसिक एवं आर्थिक क्षति के लिए 50 हजार एवं मुकदमा खर्च के लिए पांच हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया.

फोरम ने तीन माह के भीतर कुल एक लाख दो हजार शशिनाथ सिंह को देने का आदेश दिया. फोरम ने आदेश दिया है कि यदि निश्चित समय सीमा के भीतर यह राशि उपभोक्ता को नहीं दी जाती है तो आठ प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उपरोक्त धनराशि विधिक प्रक्रिया द्वारा वसूली जायेगी.

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