कांड दैनिकी जमा नहीं करने को ले न्यायालय में एसएसपी सदेह तलब

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 13 Jun 2019 1:11 AM

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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने वरीय पुलिस अधीक्षक को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारणपृच्छा का जबाब देने का आदेश दिया है. उत्पाद अधिनियम से संबंधित एक मामले में बार-बार न्यायिक आदेश के बावजूद घनश्यामपुर थाना की […]

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दरभंगा : दरभंगा व्यवहार न्यायालय के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने वरीय पुलिस अधीक्षक को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर कारणपृच्छा का जबाब देने का आदेश दिया है. उत्पाद अधिनियम से संबंधित एक मामले में बार-बार न्यायिक आदेश के बावजूद घनश्यामपुर थाना की पुलिस द्वारा मूल कांड दैनिकी अदालत में नहीं भेजने को ले अदालत ने एसएसपी को न्यायालय में आकर जबाब देने का आदेश दिया है.

उत्पाद अधिनियम से संबंधित घनश्यामपुर थाना कांड संख्या 53/2019 के आरोपित हुसैनी शाह ने नौ अप्रैल 2019 को अग्रिम जमानत याचिका संख्या 613/2019 अदालत में दायर की थी. अदालत ने सुनवाई के पश्चात मामले में अभियोजन को मामले का मूल कांड दैनिकी मांगने का आदेश दिया. अभियोजनकी ओर से कांड के अनुसंधानकर्ता को कांड दैनिकी भेजने का निर्देश दिया गया. बावजूद इसके मूल कांड दैनिकी अदालत में नहीं भेजा गया.
श्री अग्रवाल की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी से कारणपृच्छा करते हुए कहा है कि मामला नौ अप्रैल से मूल कांड दैनिकी के लिए लंबित है. पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद अनुसंधानकर्ता द्वारा अदालत में कांड दैनिकी समर्पित नहीं किया गया. एसएसपी को 13 जून को न्यायालय में सदेह उपस्थित होने को कहा गया है.
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