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छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले कोचिंग संचालक को मिली सजा, पॉक्सो एक्ट के तहत हुई उम्रकैद

कोचिंग की छात्रा को भगाकर महीनों रेप करने के मामले में पटना पॉक्सो एक्ट के विशेष जज अवधेश कुमार ने आरोपित कोचिंग सेंटर संचालक ऋषि कुमार को उम्रकैद की सजा सुनायी है.

पटना. कोचिंग की छात्रा को भगाकर महीनों रेप करने के मामले में पटना पॉक्सो एक्ट के विशेष जज अवधेश कुमार ने आरोपित कोचिंग सेंटर संचालक ऋषि कुमार को उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही एक लाख 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है.

उसे भादवि की धारा 363, 366ए व 376(2)(एन) में दोषी पाया गया है. अदालत ने अपने फैसला में पीड़िता को मुआवजे के रूप में छह लाख रुपये राज्य सरकार से देने का निर्देश दिया है.

अभियुक्त राजीव नगर में जागृति कोचिंग सेंटर चलाता था. वह कोचिंग की छात्रा को नवंबर, 2015 में अपनी बोलेरो गाड़ी से पहले मुजफ्फरपुर ले गया और वहां से नेपाल सीतामढ़ी, बेतिया और अन्य जगहों पर ले जाकर जान मारने की धमकी देकर कई बार रेप किया.

मामले के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्र प्रसाद ने इस मामले में कुल साल गवाहों से गवाही करवायी. उन्होंने बताया कि पुलिस ने अभियुक्त को बेतिया से 12 जनवरी, 2016 को लगभग दो माह बाद गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया था. अभियुक्त 12 जनवरी, 2016 से लगातार जेल में है.

Posted by Ashish Jha

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