पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद की सजा

Published at :30 May 2015 9:18 AM (IST)
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पत्नी व प्रेमी को उम्रकैद की सजा

बेतिया : मन्नान मियां के हत्या कांड में उसकी पत्नी माल्या खातून व प्रेमी सिंटू मियां को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की आधी राशि मन्नान की दो बेटियों को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. यह फैसला पंचम अपर जिला व […]

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बेतिया : मन्नान मियां के हत्या कांड में उसकी पत्नी माल्या खातून व प्रेमी सिंटू मियां को न्यायालय ने दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की आधी राशि मन्नान की दो बेटियों को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है. यह फैसला पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार दूबे ने गुरुवार को सुनाया.
दोनों सजायाफ्ता आरोपित माल्या खातून गौनाहा थाना के भितिहरवा गांव व सिंटू मियां बगल के गांव माधोपुर का रहने वाला है. अपर लोक अभियोजक गोविंद प्रसाद यादव ने बताया कि 16 जनवरी 2013 को 45 वर्षीय मन्नान मियां की हत्या उसकी पत्नी माल्या व प्रेमी सिंटू ने गेल रेत कर कर दी थी. घटना के पूर्व माल्या खातून सिंटू के साथ घर से भागकर छह माह दिल्ली में रही थी. उसके बाद वह लौट कर फिर मन्नान के घर आयी.
इसी बीच उसने सिंटू से मिल कर मन्नान की हत्या करने के लिए तेजाब भी फेंकवाया था पर इसमें वह बच निकला. इससे भी उन दोनों को आजादी नहीं मिली तो उन लोगों ने घर में ही मन्नान की हत्या कर दी.
तीन गांजा तस्करों को 10-10 वर्ष की सजा
बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले में षष्ठम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राकेश पति तिवारी ने तीन गांजा तस्करों को दोषी पाते हुए दस-दस वर्ष की सजा सुनायी है. सजायफ्ता तस्कर साठी थाना के वृदावन गांव के गुलजार मियां, बलुआ के भरन यादव और योगापट्टी के गजना गांव के शर्मा चौधरी रहनेवाले हैं. विशेष लोक अभियोजक अब्दुल हई अख्तर ने बताया कि 24 जनवरी 2011 को साठी थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वृंदावन गांव में छापेमारी की.
इस दौरान गुलजार राम के घर के समीप बांसवारी से पुआल में छुपा कर रखा 256 किलो गांजा बरामद किया गया. भरन यादव व शर्मा चौधरी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया.
इस संबंध में दारोगा नागेंद्र पासवान ने साठी थाना में कांड संख्या 3/11 दर्ज कराया था. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह सजा सुनायी है.
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