दो को आजीवन कारावास

Published at :19 Apr 2015 7:21 AM (IST)
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दो को आजीवन कारावास

बेतिया : रंजिश को लेकर युवक की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी दो पड़ोसियों को दोषी करार देते हुए एडीजे चतुर्थ ने आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायधीश जितेन्द्र मिश्र ने दोषी लोकेश भगत और छोटेलाल भगत को इस सजा से दंडित किया है. लोक […]

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बेतिया : रंजिश को लेकर युवक की गला रेतकर हत्या करने के मामले में आरोपी दो पड़ोसियों को दोषी करार देते हुए एडीजे चतुर्थ ने आजीवन कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. न्यायधीश जितेन्द्र मिश्र ने दोषी लोकेश भगत और छोटेलाल भगत को इस सजा से दंडित किया है.
लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिंह ने बताया, मामला मझौलिया थाने के अमवा कोईरी टोला है. वर्ष 2010 में गांव के ही विद्यार्थी भगत 18 वर्षीय पुत्र विपिन कुमार को घास काटने के लिये आरोपी छोटेलाल व लोकेश घर से बुलाकर ले गये. थोड़ी देर बाद लोकेश व छोटलाल घर वापस आ गये, लेकिन विपिन वापस नहीं लौटा. विपिन के परिजनों ने काफी खोजबीन किया. आरोपितों से भी पूछताछ की. लेकिन कहीं पता नहीं चला.
इधर, दूसरे दिन खोजबीन के दौरान गांव के पश्चिम मुन्ना सिंह के ईख के खेत में विपिन की लाश मिली. इसकी हत्या गला रेतकर की गयी थी. पेट भी फटा हुआ था. हत्या में प्रयुक्त चाकू को वहीं जमीन में छिपा दिया गया था. इस संबंध में विपिन के पिता विद्यार्थी भगत ने मझौलिया थाने में कांड संख्या 276/10 दर्ज कराया. इसी मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों को भादवि की धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी. साथ ही भादवि की धारा 201/34 में भी दोषी पाते हुए पांच वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. दोनों सजायें साथ-साथ चलेंगी.
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