दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की कैद

Updated at : 16 Feb 2020 1:34 AM (IST)
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दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की कैद

बेतिया : नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही 10 हजार रुपयेका जुर्माना लगाया है. दोषी पति मझौलिया थाना के ओझा मठिया गांव के शिवराज महतो है. एपीपी वंदना अग्रवाल ने बताया कि पूर्वी चंपारण […]

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बेतिया : नवम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार प्रथम ने दहेज हत्या के दोषी पति को सात वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही 10 हजार रुपयेका जुर्माना लगाया है. दोषी पति मझौलिया थाना के ओझा मठिया गांव के शिवराज महतो है. एपीपी वंदना अग्रवाल ने बताया कि पूर्वी चंपारण सुगौली थाना के बहुरूपिया टोला निवासी हेमंती देवी पति योगी महतो ने अपनी लड़की संगीता देवी की शादी शिवराज महतो से की थी.

जो अपने परिवार वालों के साथ मिल कर दहेज में मोटरसाइकिल के लिए संगीता देवी को प्रताड़ित करते थे. 6 नवंबर 2017 की रात्रि में हेमंती देवी को सूचना मिली कि उनके लड़की के ससुराल वालों उसकी लड़की संगीता देवी की गला दबाकर हत्या कर दिये हैं. सूचना मिलने पर वहां गई तो उसे भी सभी धमकी देने लगे. सजा सिर्फ पति शिवराज महतो की हुई है.
शराबी को तीन माह की सजा : बेतिया. विशेष न्यायाधीश उत्पाद अधिनियम पवन कुमार पांडेय ने एक शराबी को 3माह की सजा दी है. सजायाफ्ता बेतिया नगर थाना क्षेत्र के घुसुकपुर निवासी इकबाल है. स्पेशल पीपी उत्पाद दिनेश कुमार ने बताया कि 20 अक्टूबर 2019 के रात्रि में सनी हिरण प्रसाद गौड़ रात्रि गश्ती करते हुए अभियुक्त के घर के पास पहुंचे तो वहां पर उपयुक्त शराबी शराब के नशे में हल्ला हंगामा करते हुए पकड़ा गया. जिसका ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने पर शराब पीने की पुष्टि हुई. इस मामले में 22नवंबर 2019 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप गठन हुआ लगभग तीन महीने के बाद निष्पादन हुआ है.
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