बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने एक नेपाली महिला तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष कठोर कारावास एवं एक लाख अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता महिला तस्कर आयशा खातून नेपाल के पर्सा जिलान्तर्गत सेमरा थाना के जीतपुर की निवासी है.
एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 29 जुलाई 16 को गुप्त सूचना के आधार पर बेतिया नगर पुलिस ने स्टेशन चौक से एक महिला को पकड़ा था. जिसके पास से झोला में 6 किलो चरस बरामद किया था. गिरफ्तार महिला आयशा खातून ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया था कि वह चरस नेपाल से खरीदकर दिल्ली ले जाकर बेचती है. इस संबंध में बेतिया नगर थाने के पुअनि राजेश कुमार ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने यह सजा सुनाई है.