चरस तस्करी में एक को दस वर्ष की सजा

बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता मो. मैनूद्दीन उर्फ मोईन […]
बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता मो. मैनूद्दीन उर्फ मोईन बलथर थाने के गौरिपुर शेखटोला का रहने वाला है.
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि एक अप्रैल 2018 को मझौलिया थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नेपाल से एक आदमी चरस लेकर आनेवाला है. सूचना के आधार पर मझौलिया थाने की पुलिस मझौलिया स्टेशन के पास बैतालबाबा के मंदिर के पास पहुंची. वहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा. जिसे खदेड़ कर पकड़ा गया.
उसके हाथ में लिए ब्लू रंग के झोले की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान बैग में रखा दो पैकेट में रखा एक किलो चरस बरामद किया गया. इस संबंध में मझौलिया थानाध्यक्ष ओमप्रकाश चौहान ने मझौलिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसी मामले का स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सुनवाई करते हुए महज छह महीनों में जिला जज ने यह सजा सुनाई है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




