युगल हत्याकांड के तीन आरोपितों को उम्रकैद
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
बेतिया : वर्ष 2007 में भूमि विवाद के चलते हुई एक हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सप्तम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण शिवहरे ने तीन हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगायी है. वहीं इसी मामले के […]
विज्ञापन
बेतिया : वर्ष 2007 में भूमि विवाद के चलते हुई एक हत्या मामले की सुनवाई पूरी करते हुए सप्तम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण शिवहरे ने तीन हत्यारोपितों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगायी है. वहीं इसी मामले के तीन अन्य आरोपितों को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है.
सजायाफ्ता वेदांती साह, शिवशंकर साह तथा बृजेश चंद्र साह योगापट्टी थाना के दुधियावा के रहने वाले हैं. वहीं उसी गांव के बृजेश साह, सूरज साह तथा हकीम साह को न्यायालय ने बरी कर दिया है.
अपर लोक अभियोजक भरतजी ने बताया कि 18 दिसंबर 2007 को दुधियावा के युगुल साह मिडिल स्कूल के पास बाजार गये थे. शाम में करीब चार बजे सभी आरोपित नाजायज मजमा बनाकर लाठी डंडा से लैस होकर बाजार में आये युगल साह को बुरी तरह से मारपीट कर जख्मी कर दिया. उसके बाद वे बेहोश हो गये.
इलाज के लिए उन्हें एमजेके अस्पताल बेतिया लाया गया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी. आरोपितों ने भूमि विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया था. इस संबंध में मृतक युगल साह के पुत्र मोहन साह ने योगापट्टी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










