स्कूली वाहनों के चालक और परिचालकों का ड्रेस अनिवार्य
Updated at : 16 Apr 2019 1:46 AM (IST)
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बेतिया : आये दिन विद्यालयों व आसपास के क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटना व जान-माल की क्षति रोकने को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना ने यातायात मार्गदार्शिका जारी किया है. इस मार्गदर्शिका में ना सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. ताकि इनकी सुरक्षा पुख्ता किया जा सके. […]
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बेतिया : आये दिन विद्यालयों व आसपास के क्षेत्रों में होने वाली सड़क दुर्घटना व जान-माल की क्षति रोकने को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना ने यातायात मार्गदार्शिका जारी किया है. इस मार्गदर्शिका में ना सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि शिक्षकों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं. ताकि इनकी सुरक्षा पुख्ता किया जा सके. विभाग ने इस नियमों को सभी स्कूलों में लागू कराने की रिपोर्ट भी तलब की है.
जारी मार्गदर्शिका में स्कूली में लागू होने वाले सभी नियमों का उल्लेख किया गया है. इसके तहत स्कूलों में चलाए जा रहे बस, वैन, टेम्पो का रजिस्ट्रेशन परिवहन विभाग में कराना अनिवार्य बताया गया है. मार्गदर्शिका के पालन की जांच रिपोर्ट भी विद्यालयों को समय-समय पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा कराने को कहा गया है.
ऐसा नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई. इसके आलोक में डीइओ हरेंद्र झा ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर यातायात मागदर्शिका को स्कूलों में लागू कराने को कहा है. विशेष तौर पर सड़क के किनारे स्थित विद्यालयों में इस मार्गदर्शिका को विशेष रुप से लागू करने को कहा गया है. इसके प्रति जागरुक करने व शीघ्र लागु करने को लेकर प्रारंभिक शिक्षा व समग्र शिक्षा अभियान की डीपीओ सुनिता सुमन ने जिले के सभी बीईओ को निर्देश दिए हैं.
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