बेतिया : रेलवे प्लेटफार्म पर चरस के साथ रंगे हाथ पकड़ी गई एक महिला को कोर्ट में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता महिला शिकारपुर थाना क्षेत्र के धूमनगर गदियानी टोला की हसबुन उर्फ आसबुन खातून है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने महिला तस्कर को सजा सुनाई है.