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आगजनी और जानलेवा हमले में एक को सात वर्ष की सजा, 15 हजार जुर्माना

सजा सुनाने के दिन 12 अभियुक्त नहीं हो सके न्यायालय में उपस्थित बेतिया : घर में आगजनी कर जानलेवा हमले के एक मामले के दोषी करार दिये गये एक आरोपी रामा यादव को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओम प्रकाश ने सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. […]

सजा सुनाने के दिन 12 अभियुक्त नहीं हो सके न्यायालय में उपस्थित

बेतिया : घर में आगजनी कर जानलेवा हमले के एक मामले के दोषी करार दिये गये एक आरोपी रामा यादव को फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश ओम प्रकाश ने सात वर्ष कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं इस मामले में दोषी करार दिये गये अन्य 12 अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय ने कुर्की जब्ती निर्गत किया है.
इसका कारण यह है कि सजा के विंदु पर फैसला आने के दिन आरोपी अन्य 12 अभियुक्त-धुरी राय, श्याम यादव,धर्मदेव यादव, चंद्रदेव यादव, मुखा यादव, सुकट राम, भिखारी राय, किशुनदेव राय, रामदेव पटेल, हवलदार पटेल तथा राजदेव यादव न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. इस वजह से उनके विरुद्ध सजा का एलान नहीं हो सका.
अपर लोक अभियोजक चंद्रशेखर प्रसाद ने बताया कि 6 मार्च 1996 को सभी मुदालह इनरवा थाने के सिंहासनी निवासी नथुनी साह के दरवाजे पर आकर गाली-गलौज करने लगे. मना करने पर नथुनी और उसके पुत्र को सभी ने मिलकर मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिये एवं घर में घुसकर पेटी कपड़ा लूट लिये और जाते समय घर में आग लगा दिये. इस क्रम में जाते समय आरोपियों ने फायरिंग भी की, इसमें तीन व्यक्ति घायल हो गये.
इस संबंध में नथुनी साह ने इनरवा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने सभी 13 आरोपितों को दोषी करार दिया तथा 12 अभियुक्तों की अनुपस्थिति में एकमात्र उपस्थित अभियुक्त रामा साह को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाये गये सभी अभियुक्त इनरवा थाना के सिंहासनी गांव के निवासी हैं.

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