गर्भपात मामले में तीन को पांच साल की कैद
Updated at : 07 Mar 2018 3:59 AM (IST)
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बेतिया : मारपीट के दौरान पीट-पीटकर महिला का गर्भपात करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए पांच पांच साल कठोर कारावास तथा पांच पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्तसजा […]
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बेतिया : मारपीट के दौरान पीट-पीटकर महिला का गर्भपात करने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव ने तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए पांच पांच साल कठोर कारावास तथा पांच पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उन्हें छह माह की अतिरिक्तसजा भुगतनी होगी.
सजा प्राप्त सजायाफ्ता ध्रुव महतो सूरज महतो तथा हिरंजन महतो चनपटिया थाने के बृजबनिया मुसहरीटोला के निवासी है. वहीं जिला जज ने तीन महिला आरोपितों मे बगड़ी उर्फ जानकी देवी, झलहीं उर्फ झलरी देवी तथा घुनी देवी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि 23 जून 2014 को 9 बजे दिन में आरोपितों ने लाठी डंडा और रॉड लेकर बृजबनिया गांव के मनोज कुमार के दरवाजे पर आये और मनोज कुमार की पत्नी फुलकुमारी के साथ गाली गलौज करने लगे.
उसके द्वारा मना करने पर ध्रुव महतो ने उसके अंतरंग पर पैर से मार दिया तथा अन्य आरोपितों ने एक राय होकर लाठी डंडा से मारकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया. इससे फुलकुमारी देवी का चार माह का गर्भ नुकसान हो गया. इस संबंध में फुलकुमारी देवी ने चनपटिया सिरिसिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई महज ढाई वर्षों में पूरी करते हुए जिला जज ने यह सजा सुनायी है.
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