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चलती ट्रेन में लूट मामला : कोर्ट ने रेल पुलिस के तीन जवानों को सुनाई कठोर सजा

Updated at : 16 Feb 2018 3:58 PM (IST)
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चलती ट्रेन में लूट मामला : कोर्ट ने रेल पुलिस के तीन जवानों को सुनाई कठोर सजा

बेतिया:वर्ष 2012 में घटित हुए चलती ट्रेन लूटपाट मामले में फैसला आगयाहै. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेलवे कोर्ट ने रेल पुलिस के तीन जवानों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है. रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी श्रीराम झा ने यात्रियों से लूटपाट करने […]

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बेतिया:वर्ष 2012 में घटित हुए चलती ट्रेन लूटपाट मामले में फैसला आगयाहै. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रेलवे कोर्ट ने रेल पुलिस के तीन जवानों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर दस-दस हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है. रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी श्रीराम झा ने यात्रियों से लूटपाट करने के मामले में तीनों पुलिस जवानों को दोषी पाकर यह सजा सुनायी है.

सजायाफ्ता पुलिस जवान बेगुसराय जिले के चेरिया बरियारपुर मझौल निवासी नवीन कुमार, सारण के बोगिया दाउदपुर निवासी उदयनारायण सिंह एवं मुगेर जिला के गठिरा रामपुर नारायणनगर निवासी उदय प्रसाद चौधरी बताये गये है. घटना जननायक एक्सप्रेस में घटित हुई थी, जहां जवानों के रहते हुए लूटपाट को अंजाम दिया गया था.

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