सीताराम हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा

Updated at : 23 Nov 2017 7:58 AM (IST)
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सीताराम हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा

सिर काट कर सीताराम की हुई थी हत्या, धड़ ही बरामद कर सकी थी पुलिस कोर्ट ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार का लगाया जुर्माना बेतिया : जगदीशपुर जमुनिया टोला के सीताराम हत्याकांड में सजा का एलान हुआ है. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने चार आरोपितो […]

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सिर काट कर सीताराम की हुई थी हत्या, धड़ ही बरामद कर सकी थी पुलिस

कोर्ट ने सभी दोषियों पर 25-25 हजार का लगाया जुर्माना
बेतिया : जगदीशपुर जमुनिया टोला के सीताराम हत्याकांड में सजा का एलान हुआ है. मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने चार आरोपितो को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद तथा 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. सजा प्राप्त आरोपी शिवराम तथा महेंद्र राम जगदीशपुर थाना के दक्षिणी जमुनिया टोला के रहने वाले हैं. वहीं सुनील राम भानाचक मझौलिया का निवासी है तथा संतोष राम गोपालपुर थाने के झखरा गांव का रहने वाला है.
अपर लोक अभियोजक भरत जी ने बताया कि 12 फरवरी 2012 को जमुनिया टोला का नगीना राम का भाई सीताराम राम बाजार से घर लौट रहा था. इसी दौरान आरोपितों ने मिलकर सीताराम राम की जघन्य हत्या कर दी थी. उस समय खोजने पर भी मृतक का सिर नही मिला था. केवल उसका नदी के किनारे धड़ मिला था. घटना के बारे में बताया जाता है कि नगीना राम एवं उसी गांव के ग्रामीण अयोध्या ठाकुर के बीच भूमि विवाद चल रहा था. घटना के दिन दिन में मुखिया तथा सरपंच द्वारा पंचायत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया था.
वहीं देर शाम 12 फरवरी 12 को हीं सीताराम राम की हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के भाई नगीना राम ने जगदीशपुर थाने में 17 नामजद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें से मात्र 4 के विरुद्घ पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित किया था. इस मामले की सुनवाई शुरू की गयी. न्यायालय ने मामले की सुनवाई पुरी करते हुए चारों आरोपित शिवराम, महेंद्र राम, सुनील राम तथा संतोष राम को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.
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