गांजा तस्कर को चार वर्ष कारावास की मिली सजा
Updated at : 04 Aug 2017 5:04 AM (IST)
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बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकिशोर पांडेय ने एक नेपाली गांजा तस्कर को दोषी पाया है. इस मामले में न्यायाधीश ने नेपाल के पर्सा जिला के पोखरिया थाना अंतर्गत मसियानी गांव निवासी मुगले आजम को चार वर्ष की सश्रम कारावास तथा चालीस […]
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बेतिया : गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकिशोर पांडेय ने एक नेपाली गांजा तस्कर को दोषी पाया है. इस मामले में न्यायाधीश ने नेपाल के पर्सा जिला के पोखरिया थाना अंतर्गत मसियानी गांव निवासी मुगले आजम को चार वर्ष की सश्रम कारावास तथा चालीस हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार ने बताया कि 17 अक्टूबर 2011 की सुबह एसएसएबी के जवानों ने गुप्त सूचना के आधार पर पिलर संख्या 419 के पास नाका लगाया था. इस दौरान नेपाल की ओर से भारतीय सीमा में प्रवेश करते हुए एक व्यक्ति को एसएसबी के जवानों ने पकड़कर उसकी तलाशी ली. इस दौरान उस व्यक्ति के बैग में रखा पांच किलो नेपाली गांजा बरामद किया गया. पूछताछ में उसने अपना नाम मुगले आजम बताया. एसएसबी ने बरामद गांजा को जब्त किया और आरोपित को गिरफ्तार कर इनरवा थाना लायी. जहां एसएसबी के सब इंस्पेक्टर मुकुट सोनेवाल के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गयी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने छह वर्ष के अंदर यह सजा सुनाई है.
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