तस्कर को सजा दस साल की कैद व तीन लाख जुर्माना
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :13 Jun 2017 1:53 AM (IST)
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पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा 2010 में रक्सौल रेलवे स्टेशन पर दो किलो चरस के साथ पकड़ी गयी थी महिला तस्कर रेल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद दर्ज की थी प्राथमिकी बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र […]
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पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनायी सजा
2010 में रक्सौल रेलवे स्टेशन पर दो किलो चरस के साथ पकड़ी
गयी थी महिला तस्कर
रेल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार करने के बाद दर्ज की थी प्राथमिकी
बेतिया : चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार ने एक नेपाली महिला चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे दस वर्ष कठोर कारावास एवं तीन लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजायाफ्ता तस्कर संगीत राउत नेपाल के परसा जिला के जीतपुर गांव के रहने वाली बतायी गयी है. बताया जाता है कि 29 सितंबर 2010 को रेल पुलिस रक्सौल को गुप्त सूचना मिली कि दो महिला चरस लेकर रक्सौल स्टेशन पर पहुंचने वाली है. गुप्त सूचना के आधार पर रेल पुलिस ने प्लेट फार्म नंबर-1 पर पहुंची,तो दोनों महिला पुलिस को देखकर संदेहात्मक हरकत करने लगी.
महिला पुलिस की ओर से दोनों की तलाशी ली गयी,तो तलाशी के दौरान संगीता के पास से कमर में बांधा हुआ दो किलोग्राम चरस बरामद कर लिया गया. वहीं दूसरी महिला के पास से कोई आपत्तिजनक समान नहीं बरामद हुआ. रक्सौल रेल थाना के अनि गणेश ठाकुर ने इस संबंध में अपने बयान पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायालय ने महिला तस्कर को दस वर्ष की सजा व तीन लाख जुर्माना लगाया है.
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