अब थानाध्यक्ष भी ऑन स्पॉट कर सकेंगे जुर्माना

मोतिहारी : नियम विरुद्ध वाहन चलाने और पार्किंग को ले ऑन द स्पॉट जुर्माना निर्धारित करते हुए सभी एसडीओ, डीएसपी और थानाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है. विभागीय प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में सभी थानाध्यक्षों सहित अन्य अधिकारियों को प्रति माह जांच और जुर्माना से वसूल की गयी राशि का ब्यौरा विभाग […]
मोतिहारी : नियम विरुद्ध वाहन चलाने और पार्किंग को ले ऑन द स्पॉट जुर्माना निर्धारित करते हुए सभी एसडीओ, डीएसपी और थानाध्यक्षों को पत्र जारी किया गया है. विभागीय प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में सभी थानाध्यक्षों सहित अन्य अधिकारियों को प्रति माह जांच और जुर्माना से वसूल की गयी राशि का ब्यौरा विभाग को देना है.
नये नियम के तहत खटारा वाहन, लहेरियाकट ड्राईिवंग, वाहन का डिजाईन चेंज कर व्यवसायिक इस्तेमाल आदि पर भी जुर्माना निर्धारित किया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि जांच के साथ जुर्माना के लिए सूची के साथ पंजी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है. इसके अलावे नियम विरूद्ध लाल, नीली व अन्य बत्ती लगानेवालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
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