गांजा, भांग-अफीम के सेवन व बेचने पर होगी जेल

Updated at : 14 Jul 2016 2:59 AM (IST)
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गांजा, भांग-अफीम के सेवन व बेचने पर होगी जेल

मोतिहारी : पूर्ण शराब बंदी के बाद सरकार की नजर अब गांजा, भांग एवं अफीम जैसे मादक पदार्थ पर है. सूबे में शराब बंदी के बाद मादक पदार्थ के बढ़ रहे प्रयोग को लेकर सरकार काफी चिंतित है. नशे के तौर पर प्रयोग किये जा रहे इन मादक पदार्थ पर रोक को लेकर विभाग को […]

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मोतिहारी : पूर्ण शराब बंदी के बाद सरकार की नजर अब गांजा, भांग एवं अफीम जैसे मादक पदार्थ पर है. सूबे में शराब बंदी के बाद मादक पदार्थ के बढ़ रहे प्रयोग को लेकर सरकार काफी चिंतित है. नशे के तौर पर प्रयोग किये जा रहे इन मादक पदार्थ पर रोक को लेकर विभाग को सख्ती से कार्रवाई का निर्देश मिला है.

बताया गया है कि शराब बंदी के बाद नशे की लत बुझाने के लिए नशेड़ी मादक पदार्थ का सेवन कर रहे है. जो जानलेवा एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है.सूचना यह भी है कि मादक पदार्थ बजार में सहज उपलब्ध है, और धड़ल्ले से बिक रही है. इसका प्रभाव इंडों-नेपाल की बोर्डर से सटे हाट-बाजार सहित अन्य बाजारों में अधिक है. जगह-जगह मादक पदार्थ स्प्लायर सिंडिकेट का जाल बिछा रखे है. सरकार ने उत्पाद विभाग को शराब को लेकर चलाये जा रहे स्पेशल ड्राइव में मादक पदार्थ पर भी सख्ती बरतने का निर्देश दिया है. मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले सिंडिकेट का पता लगाने सहित सेवन करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, ताकि मादक पदार्थ के प्रयोग पर रोक लग सके.
मादक पदार्थ के सेवन पर होगी कार्रवाई: अधीक्षक उत्पाद केशव कुमार झा ने बताया कि मादक पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित है. शराब या मादक पदार्थ बिक्री व सेवन करने वालों के विरुद्ध सख्ती से
कार्रवाई होगी. तलाशी के दौरान गांजा, भांग, अफीम सहित अन्य मादक पदार्थ के साथ पकड़े जाने वाले को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल
भेजा जायेगा.
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