दो करोड़ बकाया को ले 341 चिमनी संचालकों पर प्राथमिकी
Updated at : 20 Feb 2020 12:10 AM (IST)
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नये नियम के तहत एक लाख 17 हजार देना है टैक्स प्रथम किस्त के बाद अधिकांश ने नहीं दिया बकाया बगैर सूचना जिले में संचालित हो रही 200 चिमनी मोतिहारी : पूर्वी चंपारण जिले में खनन विभाग ने राजस्व बकाया न देने वाले 341 चिमनी संचालकों के खिलाफ राशि वसूली के लिए प्राथमिकी (नीलाम वाद) […]
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नये नियम के तहत एक लाख 17 हजार देना है टैक्स
प्रथम किस्त के बाद अधिकांश ने नहीं दिया बकाया
बगैर सूचना जिले में संचालित हो रही 200 चिमनी
मोतिहारी : पूर्वी चंपारण जिले में खनन विभाग ने राजस्व बकाया न देने वाले 341 चिमनी संचालकों के खिलाफ राशि वसूली के लिए प्राथमिकी (नीलाम वाद) दर्ज करायी है. ये सभी चिमनी संचालक 2019-20 में चिमनी का संचालन कर ईंट की बिक्री की, लेकिन अधिकांश ने प्रथम किश्त ने विभाग को बकाया राजस्व का भुगतान नहीं किया.
नये नियम के तहत एक चिमनी संचालक को एक साल में एक लाख 17500 रुपये टैक्स देना है, जो पहले 70 हजार था. टैक्स नहीं देने को लेकर उक्त कार्रवाई की गयी है. जिला खनन पदाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि वर्तमान सीजन में करीब 200 चिमनी अब संचालित हो रहे हैं, लेकिन विभाग को एक चिमनी के संचालन की भी सूचना नहीं है. विभाग के अनुसार किस क्षेत्र में कितने चिमनी का संचालन हो रहा है.
मिट्टी कटायी व पर्यावरण का प्रमाण पत्र की जांच रिपोर्ट सीओ को देनी है. मोनिटरिंग अधिकारी संबंधित सीओ होते हैं, लेकिन किसी भी सीओ या अनुमंडलाधिकारी द्वारा विभाग को चिमनी संचालन की सूचना नहीं दी गयी है. नियमानुसार पिछला बकाया भुगतान किये बगैर नये सीजन में चिमनी संचालन नहीं करना है. इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को भी दे दी गयी है. निर्देश के साथ आगे की कार्रवाई होगी.
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