मोतिहारी : पकड़ीदयाल के मझार पनडुब्बी के सहनी हत्याकांड के दो आरोपितों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी है. साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. चौदहवीं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मिलन कुमार ने शनिवार को मामले की सुनवायी की.
गौरतलब है कि पकड़ीदयाल के मझार टोला पनडुब्बी में पांच सितंबर 2015 को दरवाजे के सामने पानी गिराने को लेकर श्री सहनी व अकलु सहनी और सजावल सहनी के बीच विवाद हुआ. उसमें श्री सहनी को लाठी-डंडा व सरहत से मार श्री सहनी की हत्या कर दी गयी थी. मामले में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी.
अभियोजन पक्ष के एपीपी कामाख्या नारायण सिंह ने 11 गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.