हत्या के आरोप में छह को उम्रकैद की सजा डेढ़ लाख जुर्माना भी

Updated at : 21 Mar 2018 3:31 AM (IST)
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हत्या के आरोप में छह को उम्रकैद की सजा डेढ़ लाख जुर्माना भी

मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रामरंग तिवारी ने हत्या के एक आरोपित की सुनवाई करते हुए छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषी करार आरोपितों को विभिन्न धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास सहित 25-25 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना की आधी राशि मृतक के विधवा को देने का […]

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मोतिहारी : सप्तम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रामरंग तिवारी ने हत्या के एक आरोपित की सुनवाई करते हुए छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषी करार आरोपितों को विभिन्न धाराओं में अधिकतम आजीवन कारावास सहित 25-25 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना की आधी राशि मृतक के विधवा को देने का आदेश दिया है.

गौरतलब हो कि पीपराकोठी थाना के ढ़ेकहां विशुनपुर निवासी महेंद्र चौधरी ने पीपरा थाना के टिकुलिया मलाही टोला निवासी ललन सहनी, बागड़ सहनी, रामचंद्र सहनी, उमेश सहनी, भोला सहनी एवं कुजन सहनी पर उसी गांव के अपने भाई कमल सहनी को फारसा से मारकर जख्मी करने का आरोप लगाते हुए पीपरा थाना कांड संख्या 52/11 दर्ज कराया था.

जहां घायल की मौत ईलाज के दौरान 25 मार्च 2011 को हो गयी थी. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवायी की गयी. अभियोजन पक्ष से एपीपी मोहन ठाकुर ने सात गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद उक्त फैसला सुनाया गया.

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