गांजा तस्कर को 12 वर्ष की सजा, दो लाख जुर्माना भी

Updated at : 22 Nov 2017 6:32 AM (IST)
विज्ञापन
गांजा तस्कर को 12 वर्ष की सजा, दो लाख जुर्माना भी

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय ने तस्करी के मामले में हजारी मांझी को 12 वर्ष की सश्रम कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. बता दें कि 22 अक्तूबर 2012 को रक्सौल सीमा की पिलर संख्या 397 के पास बोरा में सामान लेकर नेपाल से प्रवेश करते पुलिस […]

विज्ञापन

मोतिहारी : प्रथम सत्र न्यायाधीश कृष्ण बिहारी पांडेय ने तस्करी के मामले में हजारी मांझी को 12 वर्ष की सश्रम कारावास व दो लाख रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है. बता दें कि 22 अक्तूबर 2012 को रक्सौल सीमा की पिलर संख्या 397 के पास बोरा में सामान लेकर नेपाल से प्रवेश करते पुलिस ने पकड़ा था. उसके पास से 40 किलो नेपाली गांजा बरामद हुआ था. उनपर रक्सौल थाना में मामला दर्ज था. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार ने छह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा. दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन