दुष्कर्म के आरोपित को फांसी की सजा

Updated at : 16 Nov 2017 5:53 AM (IST)
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दुष्कर्म के  आरोपित को फांसी की सजा

मोतिहारी : सत्र न्यायाधीश ध्रुवनारायण यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनायी है. साथ ही धारा 376 भादवि में 20 वर्ष की कारावास एवं 20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने […]

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मोतिहारी : सत्र न्यायाधीश ध्रुवनारायण यादव ने बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनायी है. साथ ही धारा 376 भादवि में 20 वर्ष की कारावास एवं 20 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया गया है. भादवि की धारा 201 में न्यायमूर्ति श्री यादव ने सात वर्ष की सजा सहित पांच हजार रुपया जुर्माना का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपित को एक माह की अतिरिक्त सजा

दुष्कर्म के मामले में
भुगतने का आदेश दिया गया है. दुष्कर्म व हत्या की घटना 21 मार्च, 2011 की है. आरोपित ने शव को छुपाने के ख्याल से अपने गमछा से ढंक कर खेत में ही जमीन खोद कर छुपा दिया. मामले में परिजन ने चिरैया थाना कांड संख्या 48/11 दर्ज कर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. अनुसंधान के दौरान शव बरामद हुई, जिसके साथ गमछा था. गमछा से ही दुष्कर्मी की पहचान के साथ गिरफ्तारी हुई एवं मामले में दुष्कर्मी के विरुद्ध भादवि धारा 302, 376 एवं 201 के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित हुआ. न्यायालय द्वारा आरोप गठित कर मामले की सुनवाई की गयी.
अभियोजन पक्ष से डाॅक्टर,आइओ सहित नवगवाहों को सहायक लोक अभियोजक सुभाष प्रसाद ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है.
2011 में अबोध बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला
शव में लिपटे गमछा से आरोपित की हुई थी पहचान
एक दशक बाद मोतिहारी कोर्ट से हुई फांसी की सजा
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