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Buxar News : जिले की दो पैक्स के लिए आठ बूथों पर आज पड़ेंगे वोट

जिले के इटाढ़ी नगर पैक्स एवं राजपुर प्रखंड की सिकठी पैक्स के लिए मंगलवार को मतदान होगा. इसकी तैयारी पूरी कर ली गयी है. मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों पैक्स के अध्यक्ष व प्रबंधकारिणी सदस्य पदों के लिए मतदान कराया जायेगा.

बक्सर. जिले के अलग-अलग प्रखंडों की दो प्राथमिक कृषि साख समितियों की प्रबंधकारिणी समिति (पैक्स) के चुनाव की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं. मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों पैक्स के अध्यक्ष व प्रबंधकारिणी सदस्य पदों के लिए मतदान कराया जायेगा. जिन पैक्स में मतदान होंगे उनमें इटाढ़ी प्रखंड की इटाढ़ी नगर पैक्स एवं राजपुर प्रखंड की सिकठी पैक्स शामिल हैं. मतदान एवं मतगणना को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराने हेतु सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं. इसके तहत मतदान केंद्रों पर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई. दोनों पैक्सों के लिए चार-चार मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जहां पूर्वाह्न 07:00 बजे से अपराह्न 04:30 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी. मतदान के उपरांत उसी दिन संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में मतगणना कार्य सम्पन्न कराये जायेंगे. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम :मतदान व मतगणना के लिए सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था की गयी है, ताकि गड़बड़ी करने वालों की चाल कामयाब नहीं हो सके. पूरे क्षेत्र में सघन गश्ती, वाहनों के परिचालन पर नियंत्रण तथा उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखने की हिदायत दी गयी है. वहीं, मतदाताओं को मतदान केंद्र पहुंचने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा स्कूटर, मोटरसाइकिल, तिपहिया व चारपहिया आदि वाहनों तलाशी करने के निर्देश दिये गये हैं. आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर उनके पद अथवा प्रतिष्ठा से प्रभावित हुए बिना उपलब्ध वैधानिक उपबंधों के अधीन त्वरित एवं सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गयी है. मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी की परिधि में कोई दुकान, प्रतिष्ठान आदि के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गयी है. मतदान केंद्रों के अंदर पीठासीन पदाधिकारी को छोड़ अन्य किसी भी मतदान कर्मी अथवा मतदान अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता/ अभ्यर्थी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में चुनाव कार्य करने यथा प्रचार-प्रसार कर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास अवैधानिक है. यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मतदाताओं की पहचान के लिए दस्तावेज: वोटर आईडी कार्ड नहीं रहने पर इन दस्तावेजों को भी पहचान के लिए वैध माना जाएगा. इनमें पासपोर्ट, वैध ड्राइविंग लाईसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन), आधार कार्ड, राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या सीमित सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त वैद्य पारा युक्त और किसान पासबुक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1/पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 से संबंधित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, लाइब्रेरी कार्ड, फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त वैद्य शस्त्र लाईसेंस, फोटोयुक्त सम्पति संबंधी दस्तावेज, यथा पट्टा, निबंधित डीड, फोटोयुक्त मूल पेंशन दस्तावेज यथा, पेंशन भुगतान दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/भूतपूर्व सैनिक विधवा प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्धावस्था पेंशन कार्ड, विधवा पेंशन कार्ड, फोटोयुक्त वैद्य रेलवे पास, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अपंगता प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के अंतर्गत भारत के महापंजीयक (आरजीआइ) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं.

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Prabhat Khabar News Desk
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