Buxar News: हत्यारे को 20 वर्षों की सजा, 1.50 लाख रुपये जुर्माना
Published by : RAVIRANJAN KUMAR SINGH Updated At : 16 Jun 2025 9:45 PM
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राजपुर थाना कांड संख्या 113 /2021 में अभियुक्त शिव वरन राम, ग्राम छबलपुरा ,थाना कोसमी (उत्तर प्रदेश ) का रहने वाले को हत्या के मामले में 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी गयी.
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बक्सर कोर्ट .
राजपुर थाना कांड संख्या 113 /2021 में अभियुक्त शिव वरन राम, ग्राम छबलपुरा ,थाना कोसमी (उत्तर प्रदेश ) का रहने वाले को हत्या के मामले में 20 वर्षों के कारावास की सजा सुनायी गयी. इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक गोपाल राम ने बताया कि अभियुक्त के साथ कैमूर जिला के कुंडी गांव के रहने वाले गीता देवी एक नॉन बैंकिंग संस्था में राजपुर में काम कर रहे थे जहां दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था ,इसी बीच गीता देवी की लाश राजपुर थाना के बधार में पुलिस को मिली थी बाद में जांच के क्रम में सारा रहस्य खुलता चला गया तथा अभियुक्त शिवबरन राम को हत्या के मामले में संलिप्त पाया गया.उक्त मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 2 की अदालत में की गई जहां अभियुक्त को संयुक्त रूप से अलग-अलग दफाओं में कुल 20 वर्ष के कारावास एवं 1 लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी गयी. ,जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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