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हत्या के मामले में चार को उम्र कैद की सजा, 50 50 हजार का जुर्माना

Updated at : 17 Oct 2025 11:08 PM (IST)
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हत्या के मामले में चार को उम्र कैद की सजा, 50 50 हजार का जुर्माना

हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

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बक्सर कोर्ट. हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुदेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय ने प्रत्येक पर 50 50 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है जिससे नहीं देने पर अतिरिक्त समय जेल में बिताने होंगे.

इस आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हत्या के पीछे जमीन विवाद कारण था जहां पूर्व में इटाधी के रहने वाले सत्येंद्र सिंह की हत्या की गयी थी जिसकी सुनवाई न्यायालय में की जा रही थी जिसमें पृथ्वी नाथ सिंह मुख्य गवाह थे. चार अक्तूबर 2019 को सुबह लगभग 8:00 बजे जेल रोड में पृथ्वीनाथ सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी जब वे काम से लौट रहे थे. पुलिस ने हत्या के मामले में अनुसंधान के क्रम में इटाधी थाना के भीकमपुर गांव का रहने वाला प्रिंस गिरि एवं गुंजन गिरी (दोनों सगे भाई) तथा नारायण कुशवाहा एवं कोईरपुरवा बक्सर का रहने वाला मेहंदी हसन को संलिप्त पाया था. उक्त मामले की सुनवाई जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत में की गयी जहां अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही को प्रस्तुत किया गया. उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी चारों अभियुक्तों को हत्या के मामले में पिछले दिनों दोषी करार दिया गया था तथा सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित था जिसे शुक्रवार को सुनाया गया, जहां सभी चारों अभियुक्तों को उम्र कैद के साथ-साथ 50-50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी गयी. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी निर्देशित किया है कि पीड़ित के लिए सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाये.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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AMLESH PRASAD

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By AMLESH PRASAD

AMLESH PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

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