बक्सर: बिहार के बक्सर जिला की एक अदालत ने वर्ष 2012 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में पांच लोगों को कल आजीवन कारावास तथा एक.एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
अपर जिला सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) रविशंकर तिवारी ने कल वर्ष 2012 में नावानगर थाना अंतर्गत भटौली गांव निवासी लाल बहादुर सिंह की हत्या मामले में अभियुक्तों भोला सिंह उर्फ ददन सिंह, अरविंद सिंह, मुन्ना सिंह, मनीष सिंह एवं बव्बन सिंह को उम्रकैद एवं एक.एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
इन अभियुक्तों ने 25 मार्च 2012 को खेत से सरसों की फसल काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान लाल बहादुर सिंह पर हथियार से हमला कर दिया जिससे गंभीर रुप से घायल सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी.