डाकघर पर तीन हजार रुपये का जुर्माना

Published at :23 Jan 2016 1:16 AM (IST)
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डाकघर पर तीन हजार रुपये का जुर्माना

बक्सर कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 64/2015 की सुनवाई में विपक्षी डाक विभाग की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला बक्सर नमक गोला निवासी मनीष कुमार का है, जिन्होंने विपक्षी पोस्ट ऑफिस से 10-10 हजार के चार किसान विकास पत्र खरीदा था, लेकिन देय तिथि पर विपक्षी ने परिवादी के पैसे […]

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बक्सर कोर्ट : जिला उपभोक्ता फोरम ने परिवाद पत्र संख्या 64/2015 की सुनवाई में विपक्षी डाक विभाग की सेवा में त्रुटि पाया है. मामला बक्सर नमक गोला निवासी मनीष कुमार का है, जिन्होंने विपक्षी पोस्ट ऑफिस से 10-10 हजार के चार किसान विकास पत्र खरीदा था, लेकिन देय तिथि पर विपक्षी ने परिवादी के पैसे नहीं लौटाये, जिसको लेकर उक्त परिवाद पत्र दाखिल किया गया था.
सुनवाई के बाद फोरम ने विपक्षी की सेवा में त्रुटि पाकर परिवादी के जमा 40 हजार रुपये वापस लौटाने के साथ-साथ तीन हजार रुपये बतौर हर्जाना के रूप में अलग से देने का 45 दिनों के अंदर आदेश सुनाया है. ऐसा नहीं करने पर आठ प्रतिशत अतिरिक्त सूद भी देना पड़ेगा.
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