दो एएसआइ के वेतन भुगतान पर कोर्ट ने लगायी रोक
Updated at : 19 Dec 2019 7:04 AM (IST)
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बक्सर, कोर्ट : अपर जिला सत्र न्यायाधीश 6 राकेश मिश्रा ने दो एएसआइ के वेतन पर रोक लगा दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने एसपी को पत्र जारी कर कहा है कि दोनों एएसआइ के वेतन का भुगतान तब तक नहीं किया जाये जब तक कि न्यायालय इस संबंध में कोई आदेश नहीं पारित […]
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बक्सर, कोर्ट : अपर जिला सत्र न्यायाधीश 6 राकेश मिश्रा ने दो एएसआइ के वेतन पर रोक लगा दिया है. इस संबंध में कोर्ट ने एसपी को पत्र जारी कर कहा है कि दोनों एएसआइ के वेतन का भुगतान तब तक नहीं किया जाये जब तक कि न्यायालय इस संबंध में कोई आदेश नहीं पारित करता है.
मामला सेशन ट्रायल 189/2007 एवं सिमरी थाना कांड संख्या 94/ 2006 से संबंधित है. जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 के न्यायालय में की जा रही है. जिसमें सभी गवाहों की गवाही को कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन तत्कालीन अनुसंधानकर्ता सुनील कुमार एवं सिद्धेश्वर सिंह गवाही के लिए न्यायालय में बार-बार सम्मन के बावजूद भी उपस्थित नहीं हो रहे थे.
जिससे मामला लंबित हो रहा था. बताते चलें कि 10 जुलाई 2006 को सूचक गिरजा यादव ने पुलिस को बताया था कि मृतक उसका चाचा था तथा जिसे अंगद मुखिया एवं गिधी यादव के द्वारा बुलाया गया था. इसी क्रम में गोरख यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. पुलिस ने गिधी यादव एवं हरेंद्र यादव के खिलाफ फाइनल रिपोर्ट दाखिल किया था.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि बार-बार सम्मन के बावजूद भी दोनों एएसआइ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए. जिसके बाद कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनके वेतन के भुगतान पर रोक लगा दिया है. आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक को भेज दी गयी है.
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