बिना निबंधन के नहीं मिलेगा योजनाओं का कोई भी लाभ

Updated at : 12 Dec 2017 3:35 AM (IST)
विज्ञापन
बिना निबंधन के नहीं मिलेगा योजनाओं का कोई भी लाभ

योजना. जिले में 14 हजार 850 श्रमिकों ने कराया निबंधन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने को लेकर श्रम संसाधन विभाग कई योजनाएं चला रहा हैं. इन योजनाओं का लाभ वही उठा सकते हैं जिन्होंने निबंधन कार्यालय में अपना निबंधन कराया है. बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा […]

विज्ञापन

योजना. जिले में 14 हजार 850 श्रमिकों ने कराया निबंधन

निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने को लेकर श्रम संसाधन विभाग कई योजनाएं चला रहा हैं. इन योजनाओं का लाभ वही उठा सकते हैं जिन्होंने निबंधन कार्यालय में अपना निबंधन कराया है. बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं. निबंधन शुल्क केवल 50 रुपये है.
बक्सर : जिले के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रम संसाधन विभाग कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है. निर्माण श्रमिक अपना निबंधन करा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं. बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं. 20 अलग-अलग कोटी के कामगारों को निर्माण श्रमिक माना गया है. अब निर्माण श्रमिकों में मनरेगा के उन जॉब कार्ड धारकों को शामिल कर लिया गया है.
50 रुपये देकर करा सकते हैं निबंधन:
निबंधन शुल्क केवल 50 रुपये है. शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के निबंधन के लिए अलग-अलग अधिकारी नामित हैं. खास यह कि जिले में अब तक 14 हजार 850 के करीब अपना निबंधन श्रम कार्यालय में करवा चुके हैं. धीरे-धीरे निबंधन का कार्य सभी प्रखंड व पंचायत स्तर पर शुरू हो जायेगा और सभी निबंधित लोगों को सरकार से मिलने वाली कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जायेगा. जिससे कि श्रमिक सहित उनके परिवार का जीवन स्तर में सुधार हो सके. प्रखंडों में निबंधन का कार्य शुरू हुआ है.
निर्माण श्रमिक कौन: सड़क व भवन निर्माण के अकुशल कामगार, राज मिस्त्री, हेल्पर, बढ़ई, लोहार, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, टाइल्स मिस्त्री व हेल्पर, सरिया बांधने वाला मजदूर, गेट, ग्रिल व वेल्डिंग कामगार, कंक्रीट मिश्रण मजदूर, महिला कामगार, निर्माण कार्य में आधुनिक मशीन चलाने वाले, निर्माण कार्य में चौकीदारी करने वाले, मनरेगा जॉब कार्ड धारक शामिल हैं.
निबंधित श्रमिकों को पेंशन, पारिवारिक एवं बीमा का मिलेगा लाभ
नये नियम के बाद लगभग 1400 श्रमिकों ने कराया निबंधन
क्या कहते हैं अधिकारी
श्रमिकों को चाहिए कि वे निबंधन करा लें, ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल सके. अलग-अलग योजनाओं के लाभ के लिए सदस्यता की अवधि अलग-अलग है. जिले में अब तक 14 हजार 850 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है. नये नियम के बाद 1400 लोगों ने निबंधन कराया है. निजी क्षेत्र में काम करने वाले निर्माण श्रमिक भी योजना के लाभ के हकदार हैं. उन्हें नियोजक से कार्य प्रमाणपत्र देना होगा.
जगदानंद दुबे, श्रम अधीक्षक, बक्सर
निबंधन के लिए योग्यता व दस्तावेज
आयु 18 से 59 वर्ष
एक कैलेंडर वर्ष में 90 दिन का कार्य अनुभव
दो फोटो, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड
कार्य प्रमाणपत्र, 50 रुपया निबंधन व नवीनीकरण शुल्क
यहां पर कराएं निबंधन
शहरी क्षेत्र के लिए- श्रम अधीक्षक का कार्यालय
प्रखंड के कामगारों के लिए- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का कार्यालय
कल्याणकारी योजनाएं
योजना का नाम देय राशि
मातृत्व लाभ 10,000
पेंशन 1000 से 5000
दिव्यांगता पेंशन 1000
मृत्यु लाभ स्वाभाविक 100,000
दुर्घटना 400,000
नकद पुरस्कार 10,000 से 25,000
गृह निर्माण, औजार व साइकिल 20,000
दाह संस्कार सहायता 1000
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन