21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

शहर में व्यवसाय के लिए नप से लेना होगा ट्रेड लाइसेंस

नगर परिषद शेखपुरा के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानदारों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. अब शहर में बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यवसाय नहीं कर सकेंगे.

शेखपुरा. नगर परिषद शेखपुरा के अंतर्गत आने वाले सभी दुकानदारों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. अब शहर में बिना ट्रेड लाईसेंस के व्यवसाय नहीं कर सकेंगे.बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यवसाय करने वाले दुकानदारों से जुर्माना वसूला जाएगा. इसकी जानकारी देते हुए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जनार्दन वर्मा ने बताया की नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले सभी दूकानदारों, थोक विक्रेताओं, मैरेज हॉल, होटल संचालकों सहित सभी संस्थानों को ट्रेड लाइसेंस लेना है.शेखपुरा नगर क्षेत्र में बड़े –बड़े होटल, मैरज हॉल, सहित हजारों की संख्यां में दुकानें संचालित है. लेकिन, ट्रेड लाइसेंस के लिये अब तक आवेदन देने वालों को संख्यां सैकड़ों में हैं. जिन लोगों ने ट्रेड लाइसेंस लिया भी उन्होंने उसका नवीनीकरण ही नहीं कराया. इससे नगर परिषद क्षेत्र में हजारो की संख्या में दूकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालित होने के बाद भी नप को आमदनी के नाम पर कोई फायदा नहीं है. नगर परिषद अब इसको लेकर अभियान चलाएगी. इसके साथ ही ट्रेड लाइसेंस नहीं लेने पर संस्थान को सील करने की कारवाई करेगी. ट्रेड लाइसेंस को लेकर दुकानों ,व्यवसायिक प्रतिष्ठानों, होटल मॉल को चार श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें छोटे दुकानदारों को 15 सौ रुपया, मध्यम क्रम को दो हजार, हौल सेलर्स, सप्लायर को 25 सौ और गाड़ी शोरुम, मैरेज हॉल, मॉल संचालक आदि को 12 हजार रुपया प्रतिवर्ष देना होगा.

ट्रेड लाइसेंस के लिए अलग-अलग दर निर्धारित

ट्रेड लाइसेंस के लिए अलग-अलग दर निर्धारित की गई है. इसके अंतर्गत कपड़ा दुकान के थोक विक्रेता, गैस एजेंसी, आइसक्रीम, प्लाईवुड, टाइल्स मार्बल, मोटर वाहन मरम्मत, दुपहिया वाहन शोरूम, चार पहिया वाहन शोरूम, ईंट निर्माण का भंडारण, टायर शोरूम, प्रिंटिंग प्रेस, सिंदुरफैक्ट्री , पेट्रोलियम भंडारण ,होटल रेजिडेंशियल ,होटल ,स्कूल रेजिडेंशियल ,किराना दुकान थोक तथा खुदरा, क्लिनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, विवाह भवन आदि दुकानों को 12 हजार रुपए एक वर्ष के लाइसेंस के लिए भुगतान करना होगा. जबकि उच्च कोटि के खुदरा, कपड़ा थोक विक्रेता, दवा विक्रेता एजेंसी ,स्टैंडर्ड शोरूम, धान चावल मिल, तेल मिल सिलाई, स्टैंडर्ड मिठाई दुकान, टायर दुकान, स्प्रिट भंडारण, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर, स्कूल आदि के लिए 25 सौ रुपया भुगतान करना होगा. वहीं ब्यूटी पार्लर ,सैलून ,बांस भंडारण ,मिर्च पिसाई, रद्दी कागज भंडारण , कीटनाशक भंडारण, इमारती लकड़ी का भंडारण आदि केने वाले दुकानदारों को दो हजार देना होगा. इसी प्रकार नाई दुकान, बेकरी, लौह सामग्री विक्रेता, आटा पिसाई, फर्नीचर बिक्री व भंडारण, किराना दुकान आदि से 15 सौ रूपये लिए जायेंगे.

नगर परिषद को हो रहा बढ़ा नुकसान

शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र में बिना ट्रेड लाइसेंस के धड़ल्ले से दूकान ,व्यवसायिक प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है. वहीं, ट्रेड लाइसेंस के बिना कारोबार संचालित करने से नगर परिषद को लाखों का राजस्व का चूना लग रहा है. इससे नगर परिषद में बड़े –बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान जमकर फायदा उठा रहे हैं. ट्रेड लाइसेंस नहीं बनाए जाने पर उन दुकानदारों पर जुर्माना लगाए जाने की चेतावनी दी गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel