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लोदीपुर नरसंहार में 15 आरोपित दोषी करार

तीन साल पहले जिले के चर्चित लोदीपुर नरसंहार मामले में कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी करार दिया है. सजा का एलान 8 अक्टूबर को होगी आरोपितों में एक महिला चिंता देवी भी शामिल है.

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बिहारशरीफ. तीन साल पहले जिले के चर्चित लोदीपुर नरसंहार मामले में कोर्ट ने 15 लोगों को दोषी करार दिया है. सजा का एलान 8 अक्टूबर को होगी आरोपितों में एक महिला चिंता देवी भी शामिल है. शुक्रवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने 15 आरोपितों को हत्या समेत जानलेवा हमला वअन्य धाराओं के अलावा शस्त्र अधिनियम में दोषी पाया है. आरोपित भोला यादव, रामकुमार यादव, विनय यादव, लल्लू यादव, गुड्डी यादव, छोटी यादव, नीतीश यादव, इंदु यादव, महेंद्र यादव, चिंता देवी छबीलापुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर के निवासी हैं जबकि कृष्ण यादव. विनोद यादव,श्यामदेव यादव करमू बीघा के रहने वाले हैं वही अवधेश यादव मालीसाढ़ के निवासी हैं. अशोक यादव गया जिला के नीमचक बथानी थाना अंतर्गत बथानी गांव के हैं. मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक कैसर इमाम व सूचक की ओर से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने सभी 25 लोगों की गवाही कराई थी. वहीं आरोपितों ने भी बेगुनाही साबित करने के लिए चार लोगों की कोर्ट में गवाही कराई थी. सूचक के अधिवक्ता श्री कमलेश ने बताया कि मृतक एवं आरोपितों के बीच वर्ष 2010 से जमीन विवाद चल रहा था. इस संबंध में एक टाईटल सूट मुकदमा न्यायालय में लंबित है. विवादित जमीन को लेकर 4 अगस्त 2021 को 12 बजे दिन में हरवे हथियार से लैस आरोपित ट्रैक्टर लेकर विवादित खेत की जुताई कर रहे थे. इसी दौरान सूचक व उनके परिजन लोग वहां पहुंचे और कोर्ट में मुकदमा का हवाला देकर फैसला आने तक जुताई नहीं करने को कहा. इसके बाद दोनों पक्षों में बता बाती वगाली गलौज होने लगी. इसी दौरान आरोपित चिंता देवी के आदेश पर सभी आरोपित मिलकर अंधाधुंध गोली चलाने लगे जिससे धीरेंद्र यादव, यदु यादव, महेश यादव, पिंटू यादव व सिबल यादव की गोली लगने से मौत हो गई .वहीं बिंदा उर्फ वीरेंद्र कुमार , मंटू उर्फ अतुल ,मिठू यादव व परशुराम यादव गोली लगने से जख्मी हो गए थे.

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