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लूट मामले में चार आरोपितों को हुई 10-10 साल की सजा

Updated at : 20 Dec 2024 9:47 PM (IST)
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लूट मामले में चार आरोपितों को हुई 10-10 साल की सजा

कोर्ट के एडीजे तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने लूट मामले के चार आरोपितों को दोषी पाते हुए दस दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है.

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बिहारशरीफ, कोर्ट के एडीजे तीन अखौरी अभिषेक सहाय ने लूट मामले के चार आरोपितों को दोषी पाते हुए दस दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही बीस बीस हजार का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आरोपित राकेश कुमार, मनीष कुमार, मुकेश कुमार व गणेश कुमार क्रमश. हिलसा, थरथरी, भागनबिगहा व नूरसराय थाना क्षेत्र का निवासी है. मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी अजय कुमार रस्तोगी व बचाव पक्ष से अधिवक्ता धनंजय कुमार ने बहस की थी. अभियोजन की ओर से जहां चार लोगों ने गवाही दी थी. वहीं बचाव पक्ष से आरोपितों ने भी तीन लोगों की गवाही करायी थी. अधिवक्ता श्रीकुमार ने बताया कि 16 मई 2021 की रात सूचक सरमेरा निवासी राजीव कुमार अपने घर में सोए थे. इसी दौरान छत पर शोर गुल सुनाई दिया. जब वे छत पर गए, तो चारों आरोपित उसे अपने कब्जे में लेकर चुप रखने की धमकी दी. इसके बाद घर में घुसकर आलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण, मोबाइल व अन्य सामान लूट लिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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