ePaper

हिलसा में 726 मामलों का निष्पादन

Updated at : 13 Sep 2025 9:53 PM (IST)
विज्ञापन
हिलसा में 726 मामलों का निष्पादन

शनिवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कुल 726 मामलों का निष्पादन किया गया.

विज्ञापन

हिलसा. शनिवार को हिलसा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर कुल 726 मामलों का निष्पादन किया गया. सबसे अधिक बैंक से संबंधित 660 में से 264 मामले सुलझाए गए और 29,77,545 रुपये की रिकवरी हुई. बिजली विभाग से जुड़े 315 में से 126 मामले निपटाए गए, जिससे 6,94,701 रुपये की वसूली हुई. माप-तौल विभाग से जुड़े 23 में से 9 मामले सुलझाए गए, जिनसे 36,000 रुपये की रिकवरी हुई. बीएसएनएल से संबंधित 18 में से 7 मामले निपटाए गए और 21,016 रुपये की वसूली की गई. श्रम विवाद से जुड़े 5 में से 2 मामले का निपटारा किया गया, जिसमें 3,000 रुपये की रिकवरी हुई. अपराधिक मामलों में 370 में से 148 मामले समझौते के आधार पर निपटाए गए. बिजली विभाग के विभिन्न थानों में दर्ज 165 में से 66 मामले का समाधान हुआ, जिससे 8,94,760 रुपये की वसूली हुई. सिविल मामलों में 118 में से 104 मामलों का निष्पादन किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह के आधार पर मामलों के निष्पादन के लिए सुबह से ही लोगों की बड़ी संख्या में कोर्ट परिसर में आवाजाही रही. कुल नौ न्यायिक बेंच गठित की गई थी. अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय और सचिव सह अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी शोभना स्वेतांकी की देखरेख में मामले की सुनवाई हुई. न्यायिक बेंचों में न्यायाधीश आलोक कुमार पाण्डेय, रघुवंश नारायण, हेमंत कुमार, शोभना स्वेतांकी, कुमार अभिजीत राय, वंदना मधुकर, सरोज कुमार, निशांत रंजन, दिवेश कुमार ने सुनवाई की. साथ ही अजीत कुमार, विजय कुमार, रामनिवास शर्मा, सुनील चौधरी, अमरेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, विभा कुमारी, अनिल कुमार, आशीष रंजन और बालमुकुंद कुमार का सहयोग सराहनीय रहा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SANTOSH KUMAR SINGH

लेखक के बारे में

By SANTOSH KUMAR SINGH

SANTOSH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन